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हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- भू-माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत ने रांची शहर को बर्बाद कर दिया

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Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने जमीन से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि भू-माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत ने रांची शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।

राज्य के जलस्रोतों और उनके कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कितने भी भू-माफिया और बिल्डर को यहां से जाना पड़े। हाई कोर्ट प्रार्थी मुदस्सर नसीम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इसे भी पढ़ेंः रेमडेसिविर कालाबाजारीः हाईकोर्ट ने सीआईडी एडीजी से पूछा-क्या जांच में उनपर कोई दवाब है

सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं, प्रार्थी से उक्त जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई दस जून को होगी। इस संबंध में मुदस्सर नसीम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में अरगोड़ा सीओ की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। नोटिस में हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देकर हिनू नदी के किनारे बने प्रार्थी के घर को तोड़ने की बात कही गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि चार साल पहले भी यह मामला हाई कोर्ट में आया था।

उस दौरान अदालत ने सीओ को दोबारा नोटिस जारी कर उचित आदेश पारित करने का आदेश दिया था, लेकिन सीओ की ओर से कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जब जलस्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो फिर से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। इसलिए नोटिस को रद किया जाए। इस पर अदालत ने जवाब मांगा है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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