Court News: गैंगस्टर अमन साव गिरोह के नेतृत्व करने वाले चंदन साव और उसके अन्य सदस्यों को पकड़ने गए एटीएस डीएसपी नीरज कुमार एवं सब-इंस्पेक्टर सोनू कुमार साहू पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ कुमार उर्फ बॉबी साव, उसका भाई राजन कुमार एवं रवि मुंडा पर एटीएस की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिया है। इससे तीनों की मुश्किलें बढ़ गई है। तीन आरोपी जेल में है।
जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
तीनों की जमानत याचिका भी एटीएस कोर्ट ने खारिज कर चुकी है। मामले में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों से अदालत ने उसके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में पूछा। जिस पर तीनों ने कहा कि मामले में निर्दोष हैं। आगे ट्रायल फेस करने को तैयार हैं। अदालत ने आर्म्स एक्ट की चार अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप गठित किया है। अदालत ने एटीएस को मामले में 10 जून से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए की तिथि निर्धारित की है।
जाने क्या है मामला
गुप्त सूचना के तहत एटीएस टीम ने 17 जुलाई 2023 को पतरातू में अमन साव के गिरोह के सदस्यों पकड़ने पहुंची। शाम का समय था जिसका लाभ उठाकर आरोपियों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें एटीएस डीएसपी एवं सब-इंस्पेक्टर को गोली लगी। आरोपी भागने में सफल रहा। गंभीर रूप से जख्मी डीएसपी को मेडिका में भर्ती कराया गया।
जहां इलाज के दौरान गोली निकाली गई। किसी तरह जान बची। घटना को लेकर एटीएस थाना में 9/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के दूसरे दिन दो आरोपियों को टीम ने गिरफ्तार करने में सफल रही। वहीं रवि मुंडा ने 8 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से तीनों जेल में है। मामले के जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 19 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया था।