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EWS News: हाई कोर्ट ने कहा- ईडब्ल्यूएस मरीज को एक सप्ताह में इलाज की सुविधा दें

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By Devesh Ananad On 09 Jun, 2024
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EWS News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गरीब मरीजों को गंभीर बीमारियों पर नि:शुल्क उपचार के लिए विशेषज्ञ समिति के सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें मरीज द्वारा आवेदन करने पर सात दिन के अंदर उसे अस्पताल और संसाधन उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश को लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

अदालत ने 2023 में दिल्ली सरकार को निर्देश दिए थे कि मरीजों के उपचार की योजना बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जाए। मई में हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की है, जिसके बाद अदालत ने सभी सुझावों को 15 अक्तूबर तक लागू करने निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ कर रही थी। खंडपीठ सर्वेश नाम के युवक की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एम्स दिल्ली को याचिकाकर्ता के कूल्हे और घुटने के प्रत्यारोपण के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अशोक अग्रवाल कर रहे थे। पीठ ने 20 सितंबर 2023 को कमेटी का गठन किया था। कमेटी की तरफ से आठ सुझाव दिए गए हैं। अदालत ने एक्शन टेकेन रिपोर्ट 15 अक्तूबर तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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