रांची। झारखंड हाई कोर्ट के ने रांची के स्वामी विवेकानंद लेक (बड़ा तालाब) को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से अदातल से समय दिए जाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
सुनवाई के दौरान जब नगर निगम के अधिवक्ता ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, तो अदालत ने कहा कि पूर्व में अदालत ने आपको समय दिया था, लेकिन आपकी ओर जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते कार्यालय में लोग कम आ रहे हैं और इसी बीच रांची नगर निगम के नगर आयुक्त का तबादला हो गया। इस वजह से जवाब दाखिल करने में देरी हुई है।
गौरतलब है कि इस मामले में हाई कोर्ट की अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया है कि बड़ा तालाब में आस-पास के सीवरेज का पानी आता है। सौंदर्यीकरण के नाम पर इसे चारो ओर से कंकरीट का बना दिया गया है। कुछ जगहों पर बड़े वाहन पार्क किए जाते हैं और उनकी धुलाई भी होती है, इसका सारा कचरा तालाब में ही जाता है। इसके चलते तालाब की हालात खराब हो रही है।