साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन की राशि का मनी लांड्रिंग करने के आरोपी सुनील यादव की जमानत पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने इस याचिका पर अगली सुनवाई जनवरी में निर्धारित की। जमानत याचिका में प्रार्थी ने कहा है कि उसके खिलाफ लगे आरोप निराधार हैं। अवैध खनन मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।
बता दें कि ईडी कोर्ट ने सात अक्तूबर को सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील, दाहू यादव का भाई है। ईडी कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी सुनील का भाई दाहू यादव अब तक फरार है। बता दे कि ईडी ने साहिबगंज में अवैध खनन घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाहू यादव को आरोपी बनाया है।
मनी लांड्रिंग में पंकज मिश्रा की जमानत पर जनवरी में सुनवाई
टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन से मनी लांड्रिंग के आरोपी सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में पांच जनवरी को सुनवाई होगी।
ईडी की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उसने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है ।
बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है।
ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे।
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