34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी हीरालाल की जमानत याचिका खारिज

Ranchi: रांची की एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (National Games Scam) मामले के आरोपी तत्कालीन सीनियर एथलेटिक कोच सह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसएजी सेंटर, रांची के प्रभारी हीरालाल दास की जमानत याचिका सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने हीरालाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आरोपी पर 15 करोड़ से अधिक के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। आरोपी 7 जुलाई 2021 से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। हीरालाल ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थई। सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 21 जून को अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इसी के बाद से हीरालाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

रांची के पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के अभियुक्त जयपाल सिंह मुंडा को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने बुंडू महिला थाना में नामजद प्राथमिकी जनवरी 2018 में दर्ज करवायी ती।

अभियुक्त एवं पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था। एक घटना के बाद पीड़िता विकलांग हो गयी। इसके बाद अभियुक्त ने शादी करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज करवायी। एपीपी एके राय ने मामले की सुनवाई के दौरान चार गवाही दर्ज करवायी थी। अभियुक्त पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप था। अदालत ने इस आरोप से उसे दोष मुक्त कर दिया है।

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