शिक्षक नियुक्तिः आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा स्पष्टीकरण
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गैर अनुसूचित जिलों (Non Schedule District) में शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव को शो-कॉज जारी किया है।
अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। संस्कृत व इतिहास के शिक्षकों की ओर से प्रदीप कुमार पांडेय और संजय कुमार व अन्य ने अवमानना दाखिल की है।
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सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि सोनी कुमारी के आदेश के पारा-66 के तहत अदालत ने सरकार को गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन उक्त अवधि बीतने के बाद भी सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
वहीं, हाल में ही इससे जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा गया कि गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस पर अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से स्पष्टीकरण जारी करते हुए पूछा कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है।