पोक्सो एक्ट में डीएसपी अजय केरकेट्टा को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से पोक्सो एक्ट में आरोपी बनाए गए विशेष शाखा के डीएसपी को अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ किसी प्रकार के उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले में एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मांगी है।

जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। विशेष शाखा के डीएसपी अजय केरकेट्टा ने हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा उन्हें पोक्सो एक्ट में आरोपी बनाए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार अदालत को बताया कि उनका नाम न तो प्राथमिकी में था और न ही उनके खिलाफ पीड़िता ने 164 के बयान में उनका नाम लिया है। निचली अदालत में गवाही के दौरान पीड़िता ने उनके साथ 22 अन्य लोगों का नाम लिया है।

इसके बाद पीड़िता के अधिवक्ता ने इस मामले में इन्हें आरोपी बनाने के लिए धारा 319 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सभी को आरोपी बनाते हुए समन जारी किया है। इसलिए डीएसपी को अंतरिम राहत मिलनी चाहिए।

इसके बाद अदालत ने निचली अदालत से रिकार्ड मंगाते हुए डीएसपी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उस दौरान अजय केरकेट्टा पटमदा में डीएसपी थे। उनकी ओर से हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है।

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