रांचीः दुकान में डकैती करने के आरोप से कोर्ट ने 4 आरोपियों को किया बरी
रांचीः सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त सप्तम की अदालत ने बंद दुकान में डकैती करने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान चारों आरोपियों संजीव लोहरा, संजय लोहरा, बलवंत सिंह एवं सुनील लोहरा पर लगे आरोप अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने अदालत में पक्ष रखा था। बताया कि चारों पर अरगोड़ा स्थित पंकज कुमार अम्बष्ट की दुकान में मुंह में मास लगाकर 15 जून 2021 पर डकैती कराने का आरोप था।
घटना को लेकर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया गया था। फैसले के दिन सिर्फ बलराम सिंह जेल में था। शेष तीन आरोपी जमानत पर बाहर था। अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने कहा कि घटना का अंजाम किसने दिया था , इसको कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। आरोपियों के पास से डकैती की राशि भी बरामद की गई थी।