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Supreme Court : जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं? राहुल गांधी के खिलाफ याचिका डालने वाले वकील पर भड़के सुप्रीम कोर्ट जज

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By CourtNews Desk On 09 Jul, 2024
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Supreme Court : जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं? राहुल गांधी के खिलाफ याचिका डालने वाले वकील पर भड़के सुप्रीम कोर्ट जज
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले लखनऊ के वकील अशोक पांडे को आज फिर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनपर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में उनकी अर्जी खारिज करते हुए एक लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। इसके बाद वकील पांडे ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध किया था।


जस्टिस बी आर गवई ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए ना सिर्फ जुर्माना वापसी से इनकार कर दिया बल्कि वो वकील अशोक पांडे पर बुरी तरह भड़क गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में माहौल ऐसा बिगड़ा कि जस्टिस गवई ने वकील पांडे को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी। लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस गवई ने दो टूक कहा, “अगर, इसके बाद आपने एक शब्द भी आगे बोला तो हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेंगे। आपको इतनी सारी याचिकाएं दायर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था।

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इस दौरान जस्टिस गवई ने वकील पांडे से पूछा कि आपने अब तक कितनी PIL दाखिल किए हैं और कोर्ट ने कितने मामलों में आप पर जुर्माना लगाया है। इस पर पांडे ने कहा, “मैंने 200 PIL दाखिल किए हैं।” इसके आगे पांडे ने जो कहा, उस पर जस्टिस गवई भड़क गए। वकील पांडे ने कहा, “मैं संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करता हूं, कृपया आप जुर्माना वापस लीजिए।
इस पर जस्टिस गवई नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अब आप जाइए, अगर आप पोडियम नहीं छोड़ेंगे तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप अवमानना का नोटिस स्वीकार कर रहे हैं या कोर्टरूम छोड़कर जा रहे हैं? इतने पर भी जब पांडे कोर्ट छोड़ने को राजी नहीं हुए तो जस्टिस गवई ने भड़कते हुए कहा, अब आप जाते हैं या मैं कोर्ट मार्शल को बुलाऊं? इसके बाद वकील पांडे ने कहा कि वो कोर्ट से बाहर जा रहे हैं लेकिन जुर्माना वापस ले लें।

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बता दें कि इसी साल जनवरी में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने का वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तब जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा था कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए तब उनकी नीयत पर भी सवाल उठाए थे। राहुल को मोदी सरनेम मामले में पिछले साल निचली अदालत ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई थी।

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