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अदालतों की सुरक्षाः हाईकोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे लगाने पर राज्य सरकार और एनएचएआई से मांगा जवाब

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के (Jharkhand High Court) चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य की सभी अदालतों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV) लगाने व सुरक्षा के इंतजाम को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और एनएचएआई से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता हेमंत सिकरवार और स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 12 अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि पूर्व में जितने आदेश दिए गए थे उसके आलोक में ही सरकार और एनएचएआई को जवाब दाखिल करना होगा।

सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अदालत को बताया गया कि एनएच पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसके लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। उनकी ओर से विस्तृत जानकारी देने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया।

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सरकार ने भी अदालत से समय देने का आग्रह किया जिसे स्वीकार करते हुए 12 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अदालत ने दिया। अदालत ने पूर्व में सुनवाई करते हुए सरकार को कोर्ट की सुरक्षा सख्त करने का निर्देश दिया था।

राज्य के सभी अदालतों में मेटल डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त तैनाती और अनावश्यक लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध का निर्देश दिया गया था। अदालतों में बेहतर गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था, जिसमें वीडियो के साथ-साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी सुविधा हो।

एनएच पर भी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्पीडो मीटर और सुरक्षा के अन्य इंतजाम करने का निर्देश दिया था। ताकि किसी घटना और दुर्घटना के दौरान जांच में मदद मिले और दोषी को पकड़ा जा सके।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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