Supreme Court News

स्कूल फीसः वार्षिक फीस लेने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इन्कार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

New Delhi: School Fees, Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों से वार्षिक एवं विकास शुल्क लेने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। 31 मई के हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकलपीठ के फैसले के खिलाफ अपील दिल्ली हाईकोर्ट में एक खंडपीठ के सामने लंबित है और दिल्ली सरकार ने वहां अपनी आपत्ति दर्ज कराई है ऐसे में अंतरिम आदेश देने का कोई कारण नहीं है।

इसे भी पढ़ेंः थोक शराब बिक्री के लाईसेंस के लिए आवेदन तिथि एक सप्ताह बढ़ी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि सभी दलीलों को हाईकोर्ट के समक्ष उठाए।31 मई को कोरोना के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के दो अलग-अलग आदेशें को हाईकोर्ट ने रद कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले को खारिज कर दिया है और सरकार से 12 जुलाई को हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सभी मुद्दों को उठाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस खानविकर ने कहा कि यह देखते हुए कि खंडपीठ 12 जुलाई को मामले की सुनवाई कर रही है।

सभी तर्क खुले रहते हैं और खंडपीठ के समक्ष याचिका को खारिज करना मामले की योग्यता पर प्रतिबिंबित नहीं करता है। अदालत ने कहा कि अपील का खारिज होना, इस मामले के गुण-दोष की अभिव्यक्ति नहीं है।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker