high court news

थोक शराब बिक्री के लाईसेंस के लिए आवेदन तिथि एक सप्ताह बढ़ी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Wholesale Liquor Sales License, Jharkhand High court झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन और पूर्नानंद आंदन अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं, महाधिवक्ता के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लाया है कि थोक शराब बिक्री के लाईसेंस के जारी विज्ञापन की अंतिम तिथि को एक सप्ताह बढ़ाया जा रहा है।

संघ की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने झारखंड मदिरा भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2021 की अधिसूचना नौ जून 2021 को प्रकाशित कर दिया है। इसमें उत्पाद विभाग की ओर से नई नियमावली को एक अगस्त 2021 की तिथि से लागू करने की जानकारी दी है।

इसके बाद उत्पाद विभाग के आयुक्त की ओर से थोक शराब बिक्री के लिए लाईसेंस की बंदोबस्ती के लिए 11 जून 2021 को विज्ञापन जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान कहा गया कि जब नई नियमावली अगस्त 2021 से लागू होती तो इसके लिए लाईसेंस का विज्ञापन कैसे जारी किया जा सकता है।

इसे भी पढ़ेंः जमीन विवादः सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को राहत, हाईकोर्ट ने जांच पर लगाई रोक

प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि इस मामले में 24 जून 2021 को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। इस बीच उत्पाद एवं मद विभाग ने 24 जून को अधिसूचना जारी कर एक अगस्त से लागू होने की तिथि में संशोधन करते हुए उसे नौ जून कर दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना में संशोधन की जानकारी दी गई। जिस पर वादियों की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा गया कि 24 जून को जारी अधिसूचना गजट में प्रकाशित नहीं है। उत्पाद एक्- 1915 की धारा 92 के तहत इसे लागू नहीं माना जा सकता है।

इसे अलावा उत्पाद विभाग की ओर से पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कहा गया कि 24 जून को विभाग की ओर से जारी अधिसूचना का गजट में प्रकाशन नहीं हुआ है। इसे आज ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

वहीं, थोक शराब बिक्री के लिए लाईसेंस के लिए जारी विज्ञापन की अंतिम तिथि को एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है ताकि अन्य लोग भी इसके लिए आवेदन कर सकें। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker