Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के तीन आरोपियों चंद्र मोहन प्रसाद सिंह, संगीता सिंह और अनीश सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका को सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा था कि आरोपियों को 23 जुलाई को जो अग्रिम जमानत मिली थी, उसका सब दुरुपयोग किया है। इसलिए जमानत निरस्त की जाए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अभियुक्तों ने अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया, वहीं विपक्षी पक्ष ने आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया।
अदालत ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए “ठोस और गंभीर आधार” आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं मिला। बता दें कि पीड़िता ने उक्त आरोप में नगड़ी थाना में इसी साल आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी (कांड संख्या /2025) दर्ज कराई है।पीड़िता और आरोपियों नगड़ी थाना क्षेत्र के ऑल मानसरोवर एन्क्लेव, हनुमान मंदिर के पास, कटहल मोड़ निवासी है। वर्तमान में अलावलपुर गौरीचक, जिला- पटना, बिहार में रह रहा है। ….
;………….चेतावनीः .खबर सही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो सीएन दोषी नहीं होगा….

