New Delhi/Ranchi: बार काउंसिल चुनाव से जुड़े नियमों में अहम बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के संशोधित चैप्टर-III को अनुमोदित करते हुए कहा कि इससे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायतों का समाधान हो गया है। पहले नियमों के तहत बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारी राज्य बार काउंसिल के चुनाव नहीं लड़ सकते थे, जब तक वे अपने पद से इस्तीफा न दे दें। इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं। BCI ने 11 मार्च 2026 को संशोधन करते हुए नया प्रावधान लागू किया, जिसके तहत अब पदाधिकारी चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन जीतने के बाद उन्हें 15 दिनों के भीतर किसी एक पद को चुनना होगा। यानी वे एक साथ दोनों पदों पर नहीं रह सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को उचित मानते हुए इसे तुरंत राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में चुनावों पर इस नियम की लागू होने की स्थिति का फैसला केस-टू-केस आधार पर किया जाएगा। कोर्ट ने संबंधित विवादों के समाधान के लिए जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में बनी हाई-पावर्ड कमेटी से संपर्क करने की छूट भी दी है। वर्तमान में देखा जाए तो स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में करीब 5 सदस्य ऐसे चुन कर आएं हैं जो जिला बार एसोसिएशन के पदधारी है। इनको 15 दिन के अंदर अब एक पद छोड़ना होगा।

