बहुचर्चित मेसर्स एमएसएस हेल्थ केयर (MSS Health Care) आयुर्वेदिक ट्रस्ट जालसाजी में दर्ज मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी सचिव धुर्वा निवासी संजय कुमार को ईडी कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका दूसरी बार सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
अदालत ने फरवरी 2021 में ही उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर चुकी थी। दूसरी बार राहत के लिए फिर से अर्जी दाखिल की थी। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी ने मार्च 2020 में पोंजी स्कीम घोटाले में एमएसएस हेल्थकेयर आयुर्वेदिक ट्रस्ट के छह पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया था।
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ईडी के अनुसंधान में इस ट्रस्ट पर 10 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग का खुलासा हुआ है। इनमें ईडी की टीम ने ट्रस्ट के नाम पर एसबीआई की विभिन्न शाखाओं में जमा दो करोड़ 14 लाख 69 हजार 645 रुपये को जब्त किया था।
हेल्थकेयर आयुर्वेदिक ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने निवेशकों को 16 महीने के भीतर जमा राशि चौगुना करने का लालच दिया था। कंपनी के सभी सदस्य अगस्त 2010 में फरार हो गए। इसके बाद निवेशकों ने अरगोड़ा थाना में 13 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।