झारखंड हाई कोर्ट में बजरा मौजा में हरमू नदी के किनारे बने भवनों की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए आरआरडीए ने समय देने का आग्रह किया।
आरआरडीए की ओर से अदालत को बताया गया कि सर्वे रिपोर्ट तयार कर ली गयी है, जल्द ही इसे कोर्ट में फाइल की जाएगी। इसके लिए कुछ समय लगेगा।
इसके बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने आरआरडीए के आग्रह स्वीकार करते हुए 17 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की।
पिछली सुनवाई को अदालत ने आरआरडीए से कहा था कि हाईकोर्ट कमीशनर के निरीक्षण के बाद भी उसने सर्वे क्यों नहीं कराया था। कोर्ट ने सर्वे कर यह बताने को कहा था कि कितने मकान वैध और कितने अवैध हैं।
हरमू नदी पर अतिक्रमण का उठाया है मुद्दा
शिकायतकर्ता लाल ज्ञान रंजन शाहदेव ने कोर्ट को बताया था कि हरमू नदी के उदगम स्थल डीएवी हेहल, कटहल मोड़ के समीप कई लोगों ने नदी का अतिक्रमण कर लिया है जो कि नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना का स्पष्ट उलंघन है।
नदी तथा प्राकृतिक नाते के 10 से 15 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। उसके बाद भी नियम विरुद्ध रांची नगर निगम और आरआरडीए ने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का नक्शा पास किया है, जिस पर निर्माण कार्य जारी है।
पूर्व में भी हाईकोर्ट ने नदियों एवं प्राकृतिक नाते को अतिक्रमण मुक्त करने का अनेकों आदेश दिया है लेकिन नदी की जमीन का अतिक्रमण नहीं रुक रहा है।
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