Dhanbad: सिविल कोर्ट धनबाद की अदालत ने नवविवाहिता ऊर्जा कुमारी से जुड़ी दहेज हत्या मामले में ट्रायल फेस कर रही आरोपी किरण देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला धनबाद के अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्दीप कि अदालत सुनाई है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाल ने पक्ष रखा था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाहों को मजूबती से प्रति परीक्षण किया। वही वरीय लोक अभियोजन भारत राम ने सूचक सह ऊर्जा कुमारी के पिता अजहीर बिहारी सिंह कि ओर से पैरवी की थी। ज़िसमे कुल सूचक सहित चार गवाहों सूचक अजहीर बिहारी सिंह, राजपल चौहान, सबनी देवी और ममता देवी की गवाही कराई थी।
मामले के अनुसंधान अधिकारी ने दहेज हत्या मामले में चार्जशीट 18 जुलाई 2023 को अदालत में दाखिल की थी। ज़िसमे किरण देवी के विरूद धारा 304 (बी), 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पया था, और दुसरी और विजय सिंह को आरोप मुक्त रखा था! ऊर्जा कुमारी कि दहेज हत्या के विरूद सूचक अजहीर बिहारी सिंह ने झारिय़ा थाना में मामला दर्ज कराय़ा था