Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी व्यवसायी सुदेश केडिया को राहत देने से इनकार किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की टीम ने सितंबर 2018 में सुदेश केडिया के यहां छापेमारी में उसके आवास सह कार्यालय से 9.95 लाख रुपए बरामद किया था। उसी बरामद राशि की वापसी को लेकर याचिका दाखिल की थी। जिसे खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने सुदेश केडिया को राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।
मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि एनआईए की छापामारी में सुदेश केडिया के आवास से बरामद 9.95 लाख रुपए उनके व्यवसाय का है, यह टेरर फंडिंग का पैसा नहीं है। इस पैसे से कर्मियों को सैलरी दी जानी थी। इसलिए एनआईए द्वारा बरामद 9.95 लाख रुपए को उन्हें वापस दिलाया जाए। बता दें कि टेरर फंडिंग से जुड़े केस में रांची की एनआइए की विशेष अदालत में सुनवाई जारी है। एनआइए ने टंडवा थाना में दर्ज कांड संख्या 2/2016 को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था। अनुसंधान के बाद एनआइए ने मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें एनआईए की ओर से गवाही पूरी हो चुकी है। मामले में आरोपियों का बयान दर्ज किया जाना है।