Ranchi: Road widening: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में एनएचएआइ से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
इस संबंध में राजेश केडिया ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि यह मामला बरही से कोडरमा राजमार्ग के चौड़ीकरण से संबंधित है। बरही से कोडरमा राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है।
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तिलैया के पास प्रार्थी का 20 सालों से सड़क के किनारे धर्मकांटा चलता है। लेकिन उस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही उन्हें उक्त जमीन खाली करने का नोटिस ठेकेदार की ओर से दिया गया है। जबकि इस संबंध में एनएचएआइ से आरटीआइ के जरिए मांगे गए जवाब में कहा गया है कि उक्त जमीन के अधिग्रहण से संबंधित कागजात उनके पास नहीं है।
प्रार्थी की ओर से निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से हा कि जब जमीन का अधिग्रहण ही नहीं किया गया है, तो कैसे सड़क चौड़ी की जा रहा है। इस संबंध में पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को दी जाए। अब इस मामले में छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
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