7th JPSC Exam: ओएमआर शीट सही से नहीं भरने पर नहीं मिलेगा अंक, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Ranchi: 7th JPSC Exam झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सातवीं से दसवीं जेपीएससी परीक्षा में कम अंक मिलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। जेपीएससी के जवाब के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में अदिति ईशा प्राची तिर्की की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सातवीं जेपीएससी परीक्षा में प्रार्थी भी शामिल हुआ था। स्व आकलन के आधार पर उन्हें ज्यादा अंक मिलने चाहिए। लेकिन आयोग ने पेपर दो का कम नहीं जोड़ा है। उन्हें साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया गया है।
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इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि पेपर दो में प्रार्थी ने अपना अनुक्रमांक सही तरीके से नहीं भरा था। इसलिए ओएमआर शीट की जांच करने वाली मशीन ने इसे रीड (जांच) नहीं किया। ऐसे में पेपर दो में उन्हें कोई अंक नहीं दिया गया है।
विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अब उन्हें इसके लिए अंक भी नहीं मिलेगा। विज्ञापन में अनुक्रमांक और आंसर शीट सही तरीके से भरने का निर्देश दिया था, ताकि ओएमआर शीट जांच करने वाली मशीन इसको रीड कर पाए। वहीं, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अंतिम अभ्यर्थी से कम अंक होने के कारण इन्हें नहीं बुलाया गया था। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।
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