Relief: टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को हाईकोर्ट के मिली बडी राहत, प्राथमिकी निरस्त
Ranchi: Relief झारखंड हाईकोर्ट से टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने टीवी नरेंद्रन के खिलाफ फैक्ट्री एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। नरेंद्रन की ओर से प्राथमिकी सहित निचली अदालत की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।
सुनवाई के दौरान टीवी नरेंद्रन के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा की ओर से अदालत को बताया गया कि यह घटना मई 2015 की है। जबकि इस मामले में नवंबर 2015 में फैक्ट्री एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन फैक्ट्री एक्ट के अनुसार घटना की तिथि से तीन माह के अंदर मामला दर्ज कराना चाहिए।
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जबकि इस मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सहित पूरी अदालती कार्रवाई को निरस्त किया जाए। इस पर अदालत ने प्रार्थी की दलीलों को मानते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त कर दिया है।
दरअसल, टाटा फैक्ट्री के कंट्रैक्टर एक चालक फैक्ट्री के एक नाली को पार कर रहा था। उक्त नाली से गरम पानी गुजरता है। पैर फिसलने की वजह से वह नाली में गिर गया था। इस घटना में उनकी जान चली गई। इसके बाद कंपनी के एमडी टीवी नरेंद्रन के खिलाफ फैक्ट्री एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
इसे मामले में निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो गई थी। इसके खिलाफ टीवी नरेंद्रन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने टीवी नरेंद्रन के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा थी।