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JSSC New Rule: जेएसएससी परीक्षा संशोधित नियमावली मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली, सरकार ने दाखिल की मूल संचिका

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Ranchi: JSSC New Rule जेएसएससी नियुक्ति के लिए बनी परीक्षा संशोधित नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। यह मामला झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

हालांकि इस दौरान महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट के आदेश पर जेएसएससी परीक्षा संशोधन नियमावली से संबंधित मूल संचिका जमा कर दी गई है। इसपर अदालत ने उक्त संचिका को सीलबंद कर रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा कराने का निर्देश दिया है।

21 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंतरिम आवेदन (आइए) दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए बनी संशोधन नियमावली का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसने दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सरकार समेकित रूप से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करना चाहती है।

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इस पर वादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, रूपेश सिंह और अपराजिता भारद्वाज ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संशोधन नियमावली बनाने और उसे लागू करने के बाद सरकार ऐसा कैसे कह सकती है कि दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने बिना किसी सोच समझ के बनाई गई है और उसे जल्दबाजी में अधिसूचित कर दिया गया है।

किसी भी आधार पर इस नियमावली को संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। बता दें कि रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल सरकार के उस नियमों को असंवैधानिक बताया है जिसमें राज्य के संस्थान से दसवीं और 12वीं की योग्यता अनिवार्य करने और भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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