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Ranchi: पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के आरोप में दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 7 की अदालत ने Wife के साथ उसके विरोध के बावजूद बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी अभियुक्त रणधीर वर्मा को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना लगाया गया है। महिला ने मामले को लेकर 2015 में पति के खिलाफ कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने ठोस गवाही दर्ज कराई थी।

जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया है। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को 26 सितंहर को जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी ने साल 2016 में दहेज प्रताड़ना मामले में सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में उसको दोषी पाकर अदालत ने अदालत ने अलग से तीन साल की सजा सुनाई है।

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