रांचीः सजायाफ्ता अपर चुटिया निवासी रामावतार सोनकर की सजा बरकरार, अपील खारिज
रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता अपर चुटिया निवासी रामावतार सोनकर की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है। न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने 12 जून 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर रामावतार सोनकर को एक साल की सजा और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
उसने लोअर चुटिया निवासी अरुण साहू से निर्माण कार्य के लिए फरवरी 2022 में 17.40 लाख कर्ज लिया था। इसके बदले उसने पोस्ट डेटेड चेक दिया था, वह बाउंस कर गया था। इस पर अरुण साहू ने 21 मार्च 2022 में कोर्ट केस किया था। सजायाफ्ता को मिली सजा की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दी।