Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने भारतीय सेना के कब्जे वाली जमीन फर्जीवाड़े में जेल में बंद इम्तियाज अहमद को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। वह इस मामले में 20 अगस्त 2024 से जेल में है। आरोपी पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जाली कागजात यानी आधार कार्ड, बिजली बिल बनाकर सेना की जमीन बेचने का आरोप है। आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, कोलकाता के कर्मचारियों के प्रबंधन द्वारा फर्जी विलेख बनाने में शामिल था।
इस मामले को लेकर बरियातू थाना में 4 जून 2022 को मुख्य आरोपी प्रदीप बागची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के क्रम में इम्तियाज अहमद का नाम सामने आया। जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान सह-आरोपी अफसर अली ने होल्डिंग नंबर हासिल करने के लिए 90,000 रुपये के लेनदेन की बात स्वीकार की। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस के जवाब में अंकुश कुमार द्वारा सौंपे गए जवाब के अवलोकन से पता चलता है कि सह-आरोपी अफसर अली भी धोखाधड़ी और जालसाजी करने में प्रदीप बागची का सक्रिय सहयोगी था।