Civil Court News

रांचीः युवती का अपहरण मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई सजा और जुर्माना

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शादी की नियत से युवती का अपहरण करने, दुष्कर्म करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त मोनजुरूल उर्फ मो. मनजीर आलम को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी।

अदालत ने अभियुक्त को सिर्फ अपहरण मामले में दोषी पाया है। जबकि शादी के नियत से अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप से बरी कर दिया है। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी निवासी ने हिंदपीढ़ी थाना में 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। न ही मेरे साथ किसी तरह का यौन संबंध बनाया था।

5/5 - (1 vote)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker