Civil Court News

रांचीः युवती का अपहरण मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई सजा और जुर्माना

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By CourtNews Desk On 28 Sep, 2024
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रांची: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शादी की नियत से युवती का अपहरण करने, दुष्कर्म करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त मोनजुरूल उर्फ मो. मनजीर आलम को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी।

अदालत ने अभियुक्त को सिर्फ अपहरण मामले में दोषी पाया है। जबकि शादी के नियत से अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप से बरी कर दिया है। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी निवासी ने हिंदपीढ़ी थाना में 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। न ही मेरे साथ किसी तरह का यौन संबंध बनाया था।

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