Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े समन की अवहेलना मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के जवाब (प्रतिशपथ पत्र) पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय हेमंत सोरेन को प्रदान किया। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी द्वारा दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है। जिसमे हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि ईडी के जिस समन पर नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन के ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार- बार समन जारी किया था।
सीजेएम कोर्ट ने मामले में लिया था संज्ञानः
दरअसल, ईडी की ओर से संबंध की अवहेलना मामले में शिकायतवाद रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन वे चार तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थ। हालांकि बाद में अब यह मामला एमपी- एमएलए कोर्ट स्थानांतरित हो चुका है। लेकिन हेमंत सोरेन पिछली कई तिथि को भी एमपी/ एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एमपी / एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित पिटीशन को खारिज कर दिया है।
बता दें कि इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ईडी के अधिकारी देवव्रत झा की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।