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एनआईए ने गवाह की निर्मम पिटाई, अदालत ने दिया पीड़ित के मेडिकल जांच का आदेश

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में एक गवाह को एनआइए (NIA) द्वारा निर्मम पिटाई के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पीड़ित का मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया है।

अदालत ने इस मामले में लातेहार के जिला विधिक प्राधिकार सदस्य सचिव को शुक्रवार को सिविल सर्जन से समन्वय करा कर पीड़ित का मेडिकल करा कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

एनआईए पर एक गवाह को जबरन बयान देने के लिए निर्ममता पूर्वक पिटाई करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने इसकी शिकायक करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजा और सुरक्षा की मांग की है। पिटाई से पीड़त जख्मी हो गया है।

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पीड़ित आजाद अली ने याचिका दाखिल कर कहा है कि उसे एक मामले में एनआईए ने गवाह बनाया है। वह छत्तीसगढ़ में काम करता है। एनआईए की ओर से उसे पहले दो बार नोटिस किया था। तीसरी बार नोटिस करने पर वह 12 जुलाई को एनआईए कार्यालय गया।

उसे 14 जुलाई को फिर बुलाया गया। इस दिन एनआईए के अधिकारियों ने यह बयान देने को कहा कि सोनू सिंह के कहने पर उसने नक्सलियों को पैसा पहुंचाया है। पीड़ित ने यह बयाने देने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसने ऐसा किया ही नहीं है तो वह बयान कैसे देगा।

इस पर एनआईए के अधिकारियों ने लाठी से पिटाई कर बुरी तरह घायल कर दिया। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने लातेहार डालसा के सदस्य सचिव को शुक्रवार को सिविल सर्जन के साथ समन्वय बना कर मेडिकल कराने को कहा। मेडिकल रिपोर्ट तत्काल हाईकोर्ट को भेजने और चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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