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Ranchi: युवक की हत्या के जुर्म में दोषी रिश्तेदार को उम्र कैद की सजा

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Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 7 की अदालत ने सोमवार को गोली मारकर 22 वर्षीय युवक की हत्या करने के जुर्म में दोषी अभियुक्त लक्ष्मण ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने 27 सितंबर को दोषी पाया था। अभियुक्त पर विश्वासघात कर सूरज कुमार की हत्या करने का आरोप है। घटना का अंजाम उस समय दिया गया जब 17 दिसंबर 2016 को सूरज कुमार अपनी ग्लैमर बाइक से नगड़ी निवासी लक्ष्मण ठाकुर को छोड़ने घर से निकला था।

अभियुक्त रिश्ते को लेकर उसके घर आया था। उसी दिन शाम चार बजे सूरज के मोबाइल से सूचना मिली की उसका शव दलादली चाय बागान के पास पड़ा हुआ है। हत्या के बाद अभियुक्त ने उसकी बाइक लेकर भाग गया था। वारदात को लेकर मृतक के पिता न्यू मार्केट सिठियो धुर्वा निवासी दिनेश ठाकुर ने नगड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर एपीपी सिद्धार्थ सिंह से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी। मृतक का पिता एक दिहाड़ी का कार्य करता था ।

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