Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को बहुत बड़ी राहत मिली है। वह अब अगले विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगी। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की अपील पर सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। अब वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। निचली कोर्ट ने वर्ष 2022 में ममता देवी को दो मामलों में पांच साल और दो साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। निचली अदालत के सजा आदेश के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता एके कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पीठ को बताया कि रामगढ़ की आइपीएल कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी।
जिसमें तत्कालीन बीडीओ को चोट लगी थी। निचली अदालत में गवाही के दौरान बीडीओ अपने बयान से पलट गए थे। इसी दौरान पुलिस की गोली से दो किसानों की मौत हो गई थी। हिंसक प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन सीओ का वाहन फूंक दिया गया था। इसको लेकर वाहन चालक ने प्राथमिकी कराई थी। पीठ को बताया गया कि प्रदर्शन दौरान ममता देवी के पास कोई हथियार नहीं था। ऐसे में या तो प्रार्थी की सजा पर रोक लगाई जाए या उन्हें मामले से बरी किया जाए, ताकि वह विधानसभा चुनाव लड़ सके। इसके बाद अदालत ने सजा पर रोक लगा दी।