रांची: सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता न्यू पुंदाग निवासी विजेंद्र शर्मा की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरूद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की पुष्टि कर दी है। न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने 13 जून 2024 को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर विजेंद्र शर्मा को एक साल की सजा और 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
उसने लोअर चुटिया निवासी श्याम किशोर प्रसाद सिंह से दोस्ताना लोन अगस्त 2019 में 11.24 लाख कर्ज लिया था। इसमें से दो लाख लौटाया। शेष 9.24 लाख का उसने पोस्ट डेटेड चेक दिया था, वह बाउंस कर गया था। इस पर श्याम किशोर प्रसाद सिंह ने अगस्त 2019 में कोर्ट केस किया था। सजायाफ्ता को मिली सजा की चुनौती न्यायायुक्त की अदालत में देते हुए क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दी।