Ranchi: सड़क हादसे में अपने बेटे को खो चुके पलामू के पांकी निवासी बुजुर्ग शिव प्रसाद पांडे एवं उनका पोता शशांक शेखर पांडे को 25.83 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी मनीष की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल दावा आवेदन पर सुनवाई पश्चात उक्त आदेश दिया है। दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान 30 दिनों के अंदर 7.5 फीसदी ब्याज की दर के चोलमंडलम एमएस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करने को कहा गया है।
दादा-पोता को मुआवजे की रकम का आधा-आधा हिस्सा मिलेगा। रातू थाना क्षेत्र के बिजुलिया निवासी मृतक राम नारायण पांडे एक कंपनी में कार्यरत थे। रातू के मिलन चौक के निकट 24 जनवरी 2015 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतक के पिता, मां, बेटे ने अदालत में दावा किया था। सुनवाई के दौरान मां की मृत्यु हो गई।