high court news

प्रोन्नति मामलाः आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाईकोर्ट नाराज, कृषि सचिव को किया तलब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 28 Aug, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
high court of jharkhand
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Promotion Case झारखंड हाईकोर्ट ने कई बार आदेश देने के बाद भी प्रोन्नति नहीं देने के मामले में कृषि सचिव को तलब किया है। अदालत ने सचिव से पूछा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक वादियों को प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई है। इस मामले में 24 सितंबर को सचिव को ऑनलाइन हाजिर होकर जवाब देना है।

जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। इसको लेकर चंद्रदेव रंजन की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता चंचल जैन, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने बताया कि कोर्ट ने 2018 में पशुपालन विभाग के सहायक रजिस्ट्रार को प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया था।

See also  HC News: पीएलएफआई सदस्य महावीर गोप की निरोधात्मक हिरासत बरकरार, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

लेकिन विभाग की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके बाद वादियों की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने तत्कालीन कृषि सचिव पूजा सिंघल तलब किया था। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी को प्रोन्नति दी जाएगी।

इसे भी पढ़ेंः शराब नीतिः हाईकोर्ट ने बेवरेज कारपोरेशन की संपत्ति बचने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सचिव के आश्वासन दिए जाने के बाद अदालत ने वर्ष 2019 में अवमानना मामले को ड्राप करते हुए याचिका निष्पादित कर दी। सचिव के आश्वासन के दो साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद वादी की ओर से दोबारा अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई।

See also  झारखंड हाई कोर्ट ने आईएसएम धनबाद को ऑनलाइन परीक्षा पर निर्णय लेने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चंचल जैन, अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने अदालत को बताया कि सचिव के आश्वासन के बाद भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। जबकि सरकार का यह दलील नहीं चलेगी कि राज्य के सभी विभागों में दिसंबर 2020 से प्रोन्नित पर रोक लगाई गई है।

कहा गया कि इस मामले में प्रोन्नति पर रोक का आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने आदेश रोक लगाए जाने से पहले पारित किया है। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और अगली सुनवाई के दौरान कृषि सचिव को उपस्थित होने का आदेश दिया।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment