Convicted in rape case: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 15 जून को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त नगड़ी थाना क्षेत्र के कोटा निवासी संतोष उरांव को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त पर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप है।
घटना को लेकर नाबालिग के परिजन ने नगड़ी थाना में 10 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, आईओ, डॉक्टर समेत पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ने सजा से बचने के लिए पहले अपने आप को जुवेनाइल होने की गुहार लगाई। इस पर उसकी मां ने कोर्ट में जुवेनाइल आवेदन दिया। कहा गया कि घटना के समय मेरे बेटे की उम्र 18 साल से कम थी।
कोर्ट ने इस पर मेडिकल बोर्ड कर गठन के उसकी जांच कराई। सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड ने अभियुक्त की उम्र की जांच की। जिसमें घटना के समय उसकी उम्र 20 से 21 साल होने की बात कही गई। इसी आधार पर अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जुवेनाइल आवेदन को खारिज कर दी।