नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था हाई कोर्ट का पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद

Ranchi: नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित नौ साल पुराने मामले में सीबीआई की ओर से बहस जारी है। सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने बहस के दौरान कहा गया कि तारा शाहदेव को अंधेरे में रखकर शादी की गई।

शादी के बाद जबरदस्ती निकाह पढ़ाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। उसको प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया था। इतना ही नहीं मामले के सह-आरोपी हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद ने तारा शाहदेव से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।

तारा शाहदेव के निजी पार्ट को छुआ

उसने तारा शाहदेव के निजी पार्ट को छुआ। उसे प्रताड़ित किया गया। हालांकि इस दौरान सीबीआई की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। सीबीआई मामले में जल्द से जल्द बहस पूरी करनी चाह है। बचाव पक्ष के आग्रह पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है।

इस मामले में दोनों पक्षों की गवाही बंद होने के बाद अंतिम बहस जारी है। मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, मुश्ताक अहमद एवं कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है। तारा शाहदेव से रंजीत कोहली ने प्रेम विवाह किया था।

सिगरेट से दागा था शरीर

इसके बाद तारा शाहदेव को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। उसके साथ जबरदस्ती की जाती है। कहा नहीं मानने पर उसे कई अगों को सिगरेट से जलाया गया। किसी तरह वह इनके चंगुल से निकली और पुलिस को आप बीती बताई थी।

लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी। सीबीआइ जांच के बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और मामले का ट्रायल चल रहा है। मामला सामने आने के बाद मुश्ताक अहमद को बर्खास्त कर दिया गया।

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