New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्स ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच करने के भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ दाखिल फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया।
जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि सीसीआई के लिए व्हाट्सऐप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना “विवेकपूर्ण” होगा लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश विकृत या अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला नहीं होगा।
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अदालत ने कहा कि उसे फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है जिसमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। इसलिए उक्त याचिका को खारिज किया जता है।