जमीन विवाद: अनामिका गौतम की जमीन के निबंधन रद करने पर हाई कोर्ट की रोक, सरकार से जवाब तलब

झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा देवघर में खरीदी गई जमीन के निबंधन को रद करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति फर्म के नाम पर देवघर के देवीपुर में जमीन खरीदी गई है।

देवघर डीसी ने उक्त जमीन को बिकाऊ नहीं बताते हुए निबंधन को रद करने की कार्यवाही शुरू कर दी है जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि नियमानुसार जमीन का निबंधन रद करने का अधिकार रजिस्टर सह उपायुक्त को नहीं है। लेकिन निबंधन रद करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

इस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि उपायुक्त किस प्रावधान के तहत ऐसा कर रहे हैं। क्या उनको जमीन के निबंधन रद करने का अधिकार है। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा।

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