Jharkhand

Lalu Yadav News: लालू प्रसाद को जमानत के लिए करना होगा इंतजार, हाईकोर्ट ने जेल अवधि की मांगी जानकारी

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 12 Feb, 2021
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HC News: CBI granted 8 weeks to gather documents in the Lalu Prasad case
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रांचीः Lalu Yadav Bail चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कस्टडी के अंतर को लेकर सत्यापित आदेश की जानकारी मांगी है।

सुनवाई के दौरान लालू की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल की ओर से कहा गया कि उन्होंने कुल 44 माह जेल में बिताएं है।

सीबीआइ को दो माह 13 दिन पर आपत्ति हो सकती है। ऐसे में भी आठ फरवरी को वे 42 माह पूरा कर रहे हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा और नीरज सिन्हा ने अदालत को बताया कि लालू यादव इस मामले में मात्र 37 माह छह दिन ही जेल में रहे हैं। इसलिए बेल नहीं दी जाए।

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इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों से विवादित जेल अवधि पर निचली अदालत के आदेश की सत्यापित प्रति कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया है। अब अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी।

लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि लालू को दुमका मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है। आधी सजा पूरी होने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है।

Dumka Treasury उन्होंने 42 माह जेल में बिताए हैं। ऐसे में आधी सजा पूरी होने पर अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।

लालू के खिलाफ झारखंड में पांच मामले चल रहे हैं। इनमें चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है।अदालत ने चाईबासा के दो और देवघर कोषागार वाले मामले में पहले ही जमानत मिली है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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