वाहन पर नेम प्लेट लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्ट सचिव को किया तलब

Ranchi: Name Plate On the Vehicle झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गाड़ियों पर बोर्ड और नेम प्लेट लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ट्रासपोर्ट सचिव को वीसी के जरिए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

ट्रांसपोर्ट सचिव से अदालत ने पूछा है कि निजी वाहन पर बोर्ड और नेम प्लेट लगाने की अनुमति किस प्रावधान के तहत दिया गया है। वहीं, इसको लेकर जारी अधिसूचना मोटर व्हिकल एक्ट के किस प्रावधान के तहत जारी किया गया है। मामले में अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने बोर्ड एवं नेम प्लेट लगाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन अभी भी लोग बिना अनुमति वाले लोग अपने निजी वाहन पर नेम प्लेड लगा कर चल रहे हैं।

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अदालत ने सरकार की अधिसूचना का अवलोकन करने का बाद कहा कि राज्य सरकार ने मुखिया तक को बोर्ड लगाने की छूट प्रदान की है। लेकिन अधिसूचना में इस बात कोई उल्लेख नहीं है कि क्या निजी वाहन पर बोर्ड या नेम प्लेट लगा सकते हैं। क्योंकि मुखिया को सरकारी वाहन नहीं मिलता है।

अदालत ने कहा कि इस अधिसूचना में जिला अदालतों को जिला जज को सिर्फ सरकारी वाहन पर ही बोर्ड और नेम प्लेट लगाने की छूट दी गई है। वैसे ही कार्यपालिका और विधायिका के लोगों को मिलने वाली छूट में इसका जिक्र करना चाहिए था कि वे ऐसा निजी वाहन पर नहीं कर सकते हैं।

सरकारी अधिवक्ता की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने के बाद अदालत ने इस मामले में ट्रांसपोर्ट सचिव को ऑनलाइन अदालत में हाजिर होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले में आठ जुलाई को सुनवाई होगी।

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