Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि कांके स्थित नारी निकेतन स्नेहाश्रय को फंड देने का प्रस्ताव अभी तक सरकार को क्यों नहीं भेजा गया है। एक सप्ताह में उपायुक्त को शपथपत्र दाखिल कर यह जानकारी हाईकोर्ट ने देने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि स्नेहाश्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2020- 21 मे कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। इस कारण उसे फंड नहीं दिया गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद फंड जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।
इसे भी पढ़ेंः कोरोना संक्रमित शवों का प्रशासन कर रहा अंतिम संस्कार, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परिजनों ने मांगी अनुमति
याचिका में कहा गया है कि नारी निकेतन को तीन माह से फंड नहीं दिया जा रहा है। नारी निकेतन में कोरोना की कुछ मरीज भी हैं। लेकिन इनके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। ऑक्सीमटर और अन्य मेडिकल उपकरण भी नहीं है। इस कारण काफी परेशानी हो रही है। अभी तक समाज के लोगों से दान और सहयोग लेकर किसी तरह इसका संचालन किया जा रहा है।
लेकिन यदि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली तो नारी निकेतन को चलाने में काफी मुश्किल होगी। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची उपायुक्त को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।