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Tender case: साहिबगंज के मनिहारी गंगा फेरी घाट का टेंडर रद्द मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार किया जवाब तलब

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Tender case: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में बुधवार को साहिबगंज मनिहारी गंगा फेरी घाट के लिए निकल गए विज्ञापन को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई निर्धारित की गई। प्रार्थी अंकुश यादव ने याचिका के माध्यम से आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा निकाले गए विज्ञापन में कई खामियां है। नियम की अनदेखी की गई है कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञापन निकाला गया है।

इसलिए इस पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में राज्य सरकार को जवाब देना है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन निकलने से पूर्व राज्य सरकार को समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। नियम के अनुसार 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। विज्ञापन 6 जून को निकाला गया और 19 जून को ही टेंडर के लिए समय निर्धारित किया गया है या गलत है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर टेंडर पर रोक लगाने के साथ रद्द करने की मांग की गई है।

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