रांचीः झारखंड स्थापना दिवस पर टी- शर्ट और टॉफी वितरण घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले की एसीबी से जांच करायी जा रही है। अभी प्रारंभिक जांच हो रही है।
इसे भी पढ़ेंः 514 आदिवासी युवकों को फर्जी नक्सली बताकर सरेंडर की तैयारी, हाई कोर्ट ने मांगी जांच की जानकारी
इस पर अदालत ने जांच की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि 15 नवंबर 2016 को राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच टी- शर्ट और टॉफी वितरण करने का निर्णय लिया था।
एक दिन में टी-शर्ट व टॉफी वितरण
उसी साल 13 और 14 नवंबर को खरीदारी की गयी और 15 नवंबर को सभी बच्चों के बीच इसे बांट दिया गया। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि रांची के उपायुक्त ने दो मद में 4.65 करोड़ खर्च किए।
इसे भी पढ़ेंः देवघर एम्स में मूलभूत सुविधा के अभाव पर मुख्य सचिव और निदेशक तलब
स्थापना दिवस समारोह के लिए वित्तीय नियमों को शिथिल करते हुए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। रांची के उपायुक्त ने दो मद में 4.65 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
इसमें 10 हजार स्कूलों के पांच लाख बच्चों के लिए एक हजार टॉफी- बैग और टी शर्ट खरीदा गया। टी-शर्ट लुधियाना और टॉफी जमशेदपुर के लल्ला इंटरप्राइजेज से खरीदी गई।
इसे भी पढ़ेंः जमीन घोटालाः कारोबारी विष्णु अग्रवाल से फिर तीन दिन पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट से मिली अनुमति
सरकार ने पांच लाख स्कूली बच्चों के बीच टी-शर्ट व टॉफी वितरण एक ही दिन में कर दिया था। एक दिन में इतने बच्चों में वितरण करना संभव नहीं है। वितरण के नाम पर बड़ी राशि का दुरुपयोग किया गया है। इसकी जांच की जानी चाहिए।