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सेंट जेवियर से निकाले गए सात छात्रों के मामले में फैसला सुरक्षित

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत 12 अक्टूबर को इस बात पर फैसला सुनाएगी कि यह याचिका हाईकोर्ट में संपोषणीय है या नहीं। इसको लेकर कुमार नीतीश सहित अन्य छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। स्कूल प्रबंधन ने सात छात्रों को स्कूल से बाहर निकाल दिया है। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल के कक्षा दो से लेकर आठ तक के सात छात्रों को स्कूल प्रबंधन ने निष्कासित कर दिया है। शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाने के बाद से छात्रों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को निकाला जाना पूरी तरह से गलत है।

इधर, सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वादी अपनी मांग झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल (जेट) में रख सकते हैं। वादियों की ओर से कहा गया कि यह मामला छात्रों के मौलिक अधिकार से संबंधित है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ निर्णय लिए जाने के चलते यह याचिका सुनवाई के लिए पोषणीय है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएंगी।

इसे भी पढ़ेंः Babri Demolition Case: बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या सीबीआई करेगी अपील

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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