Civil Court News

Babri Demolition Case: बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्या सीबीआई करेगी अपील

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 30 Sep, 2020
1 min read 1.2k views
Babri Masjid demolition
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सीबीआई इस फैसले के खिलाफ उपरी अदालत में अपील दाखिल करेगी। हालांकि फौरी तौर पर सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का निर्णय सीबीआई लीगल विंग के परामर्श के बाद लिया जाएगा।

सीबीआई के वकील ललित सिंह ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के सवाल पर कहा कि फिलहाल कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद उसे सीबीआई मुख्यालय भेजा जाएगा। आदेश के अध्ययन करने के बाद लीगल विंग जो परामर्श देगा, उसी अनुसार अपील करने का निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।

See also  सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने निचली अदालतों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए

विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले की वीडियो फुटेज की जो कैसेट पेश की, उनके दृश्य स्पष्ट नहीं थे और न ही उपलब्ध कराए गए कैसेट्स सीलबंद थे। घटना की तस्वीरों के नेगेटिव भी अदालत में पेश नहीं किये गये।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment