Ranchi: Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में लोकसभा चुनाव के दौरान मोरहाबादी मैदान में राहुल गांधी द्वारा मोदी नाम वाले सभी लोगों के चोर होने से संंबंधित दिए गए बयान के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया।
इस मामले में अगली 11 जनवरी को होगी। इससे पूर्व अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया गया है, जिसमें राहुल गांधी के उक्त बयान को अपमानजनक बताया गया है। निचली अदालत के इस आदेश को राहुल गांधी की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
इसे भी पढ़ेंः Lecturer Appointment Scam: जेपीएससी के पूर्व सदस्य राधा गोविंद नागेश ने किया सरेंडर
गलत इलाज से बच्चे की मौत मामले में क्लिनिक संचालक की जमानत खारिज
रांची के अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने गलत इलाज से बच्चे की मौत मामले में अवैध क्लिनिक संचालन करने वाले चाचा सरोज केसरी एवं भतीजा वैभव केसरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
दोनों पर इटकी के महुआ टिकरा निवासी दिनेश भगत के तीन साल के बच्चे का मोबाइल फोन के माध्यम से गलत इलाज करने का आरोप है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस घटना को लेकर इटकी थाना में दो सितंबर 2021 को मनोज केसरी, उसके बेटे वैभव केसरी एवं भाई सरोज केसरी के खिलाफ गलत इलाज कर हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई।
प्राथमिकी के कुछ दिनों बाद ही चाचा-भतीजे को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी। जबकि मनोज केसरी फरार है। बता दें कि इटकी के राज क्लिनिक के संचालक के पास न चिकित्सक की डिग्री न ही क्लिनिक चलाने का लाइसेंस है। बावजूद कई सालों से अवैध क्लिनिक में इलाज किया जा रहा था।