रांचीः सत्ता के दलाल प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं निकल पाएगा
रांची के चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद सत्ता के दलाल प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मामले में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की। इस मामले में वह 13 अगस्त 2023 से जेल में है। जमानत मिलने के बावजूद वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से निकल नहीं पाएंगा।
कारण वह अवैध खनन और टेंडर मैनेज से जुड़े 1250 करोड़ रुपए के मनी लाउंड्रिंग में भी आरोपी है। इस मामले में वह 25 अगस्त 2022 से जेल में है। जानकारी हो कि चेशायर होम जमीन फर्जीवाड़े में इडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने जब छानबीन की, तो पता चला कि गलत कागजात के आधार पर प्रेम प्रकाश ने उक्त जमीन को अपने करीबी पुनीत भार्गव के नाम पर कराया था। इसके बाद पुनीत भार्गव से उस जमीन को विष्णु अग्रवाल व उसकी पत्नी अनुश्री अग्रवाल के नाम पर बेचवाया। इसके एवज में उसे डेढ़ करोड़ रुपये मिले थे। मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत 10 आरोपी है।