high court news

जेएसएससी नियुक्ति में राज्य के संस्थान से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्य शर्त पर झारखंड सरकार कायम

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 21 Jul, 2022
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में जेपीएससी परीक्षा नियुक्ति में दसवीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण होने की शर्त के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बार-बार समय लेकर मामले को लटकाना चाहती है। जबकि इस मामले में सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी कर दी गई।

नियुक्ति नियमावली में दसवीं और 12वीं की शर्त लगाना पूरी तरह से गैरवाजिब है। इसकी वजह से कई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं। उनकी ओर से कहा गया कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट के प्रश्न पर सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त करने को लेकर समय की मांग की थी। क्योंकि इस मामले सरकार का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ताओं ने कहा था कि इस बीच मामले में कोई मान्य रास्ता निकला जा सकेगा।

See also  पंचायत सचिव नियुक्तिः अंतिम परिणाम जारी करने पर जेएसएससी को निर्णय लेने का आदेश

Read Also: ईडी को ललकारने वाले सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से छह दिन होगी पूछताछ

इस पर अदालत ने वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा कि उन्हें राज्य सरकार से क्या दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। इस पर उनकी ओर से कहा गया कि राज्य सरकार अपने स्टैंड (पक्ष) पर कायम है। याचिका में उठाए गए बिंदुओं की संवैधानिकता पर सुनवाई करते हुए अदालत अपना आदेश पारित कर सकती है।

इस पर वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने विषय की गंभीरता के बारे में कहा कि सरकार की ओर से जेएसएससी नियुक्ति में लागू की गई शर्तों की वजह से बड़े वर्ग के अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और चयन प्रक्रिया से वंचित हो गए हैं। एक ओर राज्य सरकार इस मामले में समय की मांग कर रही है और दूसरी ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी कर दी गई है।

Read Also: 6th JPSC Exam: सुप्रीम कोर्ट में बोली झारखंड सरकार, नौकरी से निकाले गए 60 को नहीं कर सकते समायोजित

See also  Ranchi/H Court: हाईकोर्ट ने सरकार को फॉरेस्ट गार्ड पर नियुक्ति के लिए नियमावली बना कर 25 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने दिया निर्देश

इसलिए इस मामले में त्वरित निष्पादन जरूरी है अन्यथा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से शामिल नहीं हो
पाएंगे। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले सप्ताह ही मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस मामले में दस अगस्त को सुनवाई किए जाने का आग्रह किया गया।

जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में रमेश हांसदा सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि नई नियुक्ति नियमावली में दसवीं और 12वीं राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण होने ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

Read Also: जांच अधिकारी ने नहीं दी गवाही, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी साक्ष्य के अभाव में बरी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment