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उपचुनाव नहीं होने से फिर संसद में लौटेंगे राहुल गांधी, मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने

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कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सुप्री कोर्ट का फैसला बड़ी राहत देने वाला है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता मिलेगी और वे संसद में लौट सकते हैं।

मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी।

लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी कई मायनों में अहम है।

बहाल होगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता

राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था।

लोकसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर दो साल की सजा सुनाए जाने के ग्राउंड पर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता समाप्त कर दिया था।

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केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल को सुनाई गई सजा के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल के लिए संसद के दरवाजे कानूनन खुल गए हैं। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राहुल की अयोग्यता समाप्त हो गई है।

अब लोकसभा सचिवालय से उनकी सदस्यता बहाली का आदेश जारी होना औपचारिकता मात्र है। राहुल को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गए होते तब उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती। वायनाड में अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं।

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लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता भी हुई थी बहाल

लक्षद्वीप के एनसीपी सासंद मोहम्मद फैज़ल को जनवरी में अयोग्य घोषित किया गया था लेकिन उनकी सदस्यता मार्च में तब बहाल की गई जब वे सुप्रीम कोर्ट गए।

चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव भी घोषित कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव रद किया गया। वायनाड के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव घोषित नहीं किया है।

राहुल गांधी की अयोग्यता तत्काल प्रभाव से सस्पेंड

संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि कोर्ट के दोषसिद्धि पर रोक लगाने के साथ ही राहुल की संसद सदस्यता से अयोग्यता तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो गई है।

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इसका मतलब है कि वे फिर से संसद के सदस्य हैं। किसी को इसके लिए अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकसभा सचिवालय पहुंचेगा। इसके बाद अयोग्यता के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राहुल की संसद सदस्यता से अयोग्यता सस्पेंड कर दी गई है। हालांकि, इसके लिए किसी तरह की समय सीमा निर्धारित नहीं है।

संसद सदस्यता बहाल होने पर मिलेगा घर

राहुल गांधी को संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद दिल्ली में अपना आवास भी खाली करना पड़ा था। राहुल गांधी के घर खाली करते समय कांग्रेस नेताओं ने मेरा घर राहुल गांधी का घर मुहिम छेड़ दी थी। अब संसद सदस्यता बहाल होने पर राहुल गांधी को दिल्ली में फिर से घर मिलेगा।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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