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High Court: कितने मीट दुकानें अवैध तरीके से रही है चल, हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से मांगा जवाब

मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को

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High Court: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में राज्य में मीट शाप संचालकों द्वारा खुले में मांस प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम के प्रशासक से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि कितने मीट दुकानों को लाइसेंस दिया गया है। कितनी अवैध दुकानें चल रही हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले कितनी दुकानों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा रांची एसएसपी से पूछा है कि जिन थाना क्षेत्रों में अवैध तरीके से मीट की दुकानें चल रही है। उन थाना प्रभारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि मीट दुकान संचालक आदेश का पालन नहीं कर रहे है। दुकान पर काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने रांची नगर निगम प्रशासक को निर्देश दिया कि बहुबाजार, डोरंडा, एचईसी सेक्टर 2 आदि इलाके में चल रहे चिकन एवं मीट शाप विक्रेताओं के लाइसेंस की जांच करें। इसके अलावा दुकान संचालक फूड सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जाए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अदालत में रांची एवं जमशेदपुर की कुछ मीट दुकानों का फोटो प्रस्तुत किया। कहा कि यहां पर नियमों का उल्लंघन का खुले में मांस बेचा जा रहा है। रांची के डोरंडा, बहुबाजार, पंडरा आदि क्षेत्र में मीट एवं चिकन दुकान संचालक खुले में मीट का प्रदर्शन कर रहे है।

अदालत ने कहा कि रांची में मीट की दुकानों पर अभी भी खुले में मांस बेचा जा रहा है। मीट शाप के संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व रांची एसएसपी एवं झारखंड के अन्य जिलों के एसपी की ओर से अवैध रूप से मीट दुकानों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई। कहा गया कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि खुले में मांस की बिक्री नहीं हो। कई जगहों पर काली फिल्म या शीशा लगाकर दुकानों को संचालित किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि मीट दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन कराया जाए। इस संबंध में श्यामानंद पांडेय की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि रांची सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे मांस को प्रदर्शित करते हैं। यह एफआइसीसीआइ के नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने से शाकाहारी लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है।

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